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नोएडा में 31 जनवरी तक, लखनऊ में 10 फरवरी तक धारा 144 लागू; यहां प्रतिबंधों की जांच करें |

आगामी त्योहारों के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ शहर में 10 जनवरी 2023 तक धारा 144 लागू कर दी है.

यह कदम गणतंत्र दिवस, मकर संक्रांति और कई प्रवेश परीक्षाओं जैसे आयोजनों के मद्देनजर उठाया गया है।

संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्दिया द्वारा जारी आदेश 10 फरवरी तक प्रभावी रहेगा। आदेश के तहत राज्य विधानसभा के बाहर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।

इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली, घोड़ागाड़ी, सिलेंडर या ज्वलनशील व खतरनाक हथियारों के साथ किसी को भी विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया गया. साथ ही सरकारी कार्यालय और विधानसभा के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से शूटिंग करने की इजाजत नहीं होगी. आदेश में कहा गया है कि इसके अलावा सुबह 11 बजे से शाम छह बजे तक किसी भी तरह से लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी।

नोएडा:

गौतम बौद्ध नगर जिले में नोएडा पुलिस ने भी 31 जनवरी तक सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है ताकि गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान COVID-19 के प्रसार को रोका जा सके और सुरक्षा को बनाए रखा जा सके। नोएडा कमिश्नरेट द्वारा एक ट्वीट के माध्यम से यह घोषणा की गई, जिसमें किसी भी उल्लंघन के लिए गंभीर दंड की चेतावनी भी दी गई थी।

कोविड महामारी/आने वाले त्योहारों/गणतंत्र दिवस एवं जिले की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जिले में दिनांक 31.01.2023 तक धारा-144 सीआरपीसी लागू है। उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।’

धारा 144 के दौरान किस चीज की इजाजत नहीं है

अधिकारियों द्वारा जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि किसी भी सरकारी कार्यालय के 1 किमी के दायरे में ड्रोन से शूटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध है।
धार्मिक जुलूसों और सभाओं पर प्रतिबंध।
विशेष परिस्थितियों में ही जोनल पुलिस की अनुमति के बाद ही धार्मिक समागमों की अनुमति दी जाएगी।

(एएनआई से इनपुट्स के साथ)

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Written by Chief Editor

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