
नोएडा में 2 जनवरी तक धारा 144 लागू, यहां देखें पाबंदियों की पूरी लिस्ट (फाइल फोटो)
नोएडा में धारा 144: गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) प्रशासन ने 2 जनवरी 2023 तक जिले भर में धारा 144 लागू कर दी है। आगामी त्योहारों और महत्वपूर्ण दिनों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
धारा 144 के तहत 4 या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आने वाले त्योहार एवं महत्वपूर्ण दिन के दृष्टिगत जनपद में निषेधाज्ञा धारा-144 कार्पसी के अंतर्गत सुरक्षा के दृष्टिगत दिनांक 05.12.2022 से दिनांक 02.01.2023 तक तक उल्लंघन लागू करने पर धारा-188 आईपीसी के तहत कार्रवाई की कार्रवाई। pic.twitter.com/c9kLJtQfRU– पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर (@noidapolice) 5 दिसंबर, 2022
क्या अनुमति नहीं है?
- 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है।
- जुलूसों पर रोक।
- पटाखे फोड़ना प्रतिबंधित है।
- लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक।
- जुलूस में संगीत बैंड प्रतिबंधित हैं।
- बिना अनुमति के सामाजिक समारोहों पर प्रतिबंध है।
- विरोध/भूख हड़ताल भी प्रतिबंधित है।
क्या अनुमति है?
- विवाह समारोह
- कब्रिस्तानों/कब्रिस्तानों के रास्ते में अंत्येष्टि सभाएं और जुलूस
- पीवीआर, थिएटर
- अदालतों और कार्यालयों में या उसके आसपास लोगों की सभा
- शैक्षिक गतिविधियों के लिए स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में या उसके आसपास विधानसभाएं
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