
उत्तर प्रदेश: लखनऊ में 10 जनवरी तक धारा 144 लागू, जानिए क्यों (प्रतिनिधि छवि)
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आने वाले त्योहारों को लेकर शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है. राज्य सरकार ने 10 जनवरी तक शहर में पाबंदियां लगा दी हैं। हाल ही में द गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) प्रशासन ने भी दो जनवरी तक जिले में इसी तरह के प्रतिबंध लगाए थे।
राज्य सरकार ने एक बयान में कहा, “आने वाले कुछ त्योहारों और अन्य आयोजनों को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है।”
लखनऊ, यूपी के लखनऊ में धारा 144 लागू है और 10 जनवरी तक लागू रहेगी. आगामी कुछ त्योहारों और अन्य आयोजनों को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है. pic.twitter.com/R7ED0g2RP0– एएनआई यूपी/उत्तराखंड (@ANINewsUP) 13 दिसंबर, 2022
धारा 144 क्या है?
धारा 144 के तहत पांच या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। पुलिस ने कहा कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पढ़ें | यूपी बोर्ड कक्षा 10, 12 परीक्षा 2023 डेटशीट जल्द: आधिकारिक वेबसाइट, कैसे डाउनलोड करें


