नोएडा में धारा 144: नए आदेश के अनुसार, धारा 144 के तहत प्रतिबंध 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2023 तक लागू रहेंगे।
नोएडा: आगामी त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, गौतम बौद्ध नगर प्रशासन ने शनिवार को नोएडा और ग्रेटर नोएडा सहित जिले में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी। नए आदेश के अनुसार, धारा 144 के तहत प्रतिबंध 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2023 तक लागू रहेंगे।
विशेष रूप से, गौतम बौद्ध नगर प्रशासन ने आगामी त्योहारों और महावीर जयंती और हनुमान जयंती सहित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के मद्देनजर प्रतिबंध लगाए।
आगामी त्योहारों व महत्वपूर्ण दिनों के दृष्टिगत कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में शांति व्यवस्था कायम रखने की दृष्टिगत धारा-144 सीआरपीसी आज दिनांक 01/04/2023 से दिनांक 30/04/2023 तक लागू करें! pic.twitter.com/6Qs3ckC3bp
– पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर (@noidapolice) अप्रैल 1, 2023
प्रतिबंधों के तहत, गौतम बौद्ध नगर प्रशासन ने जिले में 5 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। हालांकि, अगर कोई भी व्यक्ति जिले में नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
महावीर जयंती 4 अप्रैल को, महर्षि कश्यप और महाराज निषाद राज गुहाय जयंती 5 अप्रैल को, गुड फ्राइडे 7 अप्रैल को, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को, चंद्रशेखर जयंती 17 अप्रैल को, अलविदा सहित कुछ प्रमुख त्योहार 21 अप्रैल को मनाए जाएंगे। 22 अप्रैल को ईद-उल-फितर और 22 अप्रैल को परशुराम जयंती है।
इस प्रतिबंधित अवधि के दौरान, जिले में किसी भी सरकारी कार्यालय या निवास के पास किसी भी फोटोग्राफी या ड्रोन की अनुमति नहीं है।
नोएडा में धारा 144: प्रतिबंधों की सूची
- पांच या अधिक लोग एक साथ इकट्ठा या एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते।
- इस दौरान कोई जुलूस नहीं निकाला जा सकता है।
- इस अवधि में जिले के किसी भी सरकारी कार्यालय या सरकारी आवास के आसपास कोई फोटोग्राफी या ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता है।
- सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना या नशीली दवाओं का सेवन सख्त वर्जित है।
- किसी भी धार्मिक स्थल पर तेज आवाज व डीजे नहीं बजाया जाएगा।
- सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्ति बंदूक या चाकू लेकर नहीं घूम सकते।
- सार्वजनिक स्थानों पर फायरिंग सख्त वर्जित है।


