
नोएडा पुलिस ने यूपी के गौतम बुद्ध नगर में 31 जनवरी तक सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है। आगामी त्योहारों के दौरान कोविड महामारी के प्रसार से बचने और गणतंत्र दिवस पर किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए सुरक्षा उपाय के तौर पर यह फैसला लिया गया है.
पुलिस आयुक्तालय गौतम बौद्ध नगर ने माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर यह घोषणा की। आयुक्त ने चेतावनी दी कि अगर कोई भी नियम तोड़ता पाया गया तो उसे परिणाम भुगतने होंगे और आईपीसी की धारा 188 के तहत परिवीक्षा के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
सर्कुलर में कहा गया है कि किसी भी सरकारी कार्यालय के 1 किमी के दायरे में इस दौरान ड्रोन से शूटिंग करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है.
COVID महामारी/आगामी त्यौहार/गणतंत्र दिवस व जनपद की सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिगत दिनांक 31.01.2023 तक जनपद में धारा-144 CRPC लागू की जाती है। उल्लंघन करने पर धारा-188 IPC के तहत कार्यवाही की सोच। pic.twitter.com/APN36dCdD3
– पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर (@noidapolice) जनवरी 8, 2023
सर्कुलर में कहा गया है, “रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर बजाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है और किसी भी धार्मिक जुलूस और सभाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। असाधारण मामलों के लिए, जोनल पुलिस की अनुमति से ही किसी भी धार्मिक सभा की अनुमति दी जाएगी।”


