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शिशु को आंध्र प्रदेश से केरल वापस लाया गया |

तिरुवनंतपुरम, 21 नवंबर (आईएएनएस)| केरल में हाल ही में गोद लिए गए एक विवाद में फंसे बच्चे को केरल राज्य बाल कल्याण परिषद (केएससीसीडब्ल्यू) के अधिकारियों की एक टीम रविवार देर रात आंध्र प्रदेश से वापस राज्य में लाया गया। एक वर्षीय लड़का, जो आंध्र प्रदेश में एक जोड़े की देखभाल में था, पर अनुपमा एस चंद्रन का बच्चा होने का संदेह है, जिसने अपने माता-पिता पर उसके जन्म के तुरंत बाद उसके बच्चे का अपहरण करने और उसे देने का आरोप लगाया है। एक साल पहले उसकी सहमति के बिना KSCCW के माध्यम से गोद लेने में।

बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने 18 नवंबर को एक आदेश जारी कर केएससीसीडब्ल्यू को बच्चे को केरल वापस लाने का निर्देश दिया था। KSCCW अधिकारियों के नेतृत्व में और एक विशेष किशोर पुलिस इकाई के एक अनुरक्षक के नेतृत्व में एक टीम ने शनिवार को आंध्र प्रदेश में दत्तक माता-पिता से बच्चे को प्राप्त किया और उसे वापस केरल ले आया। टीम रविवार रात तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पहुंची।

सीडब्ल्यूसी के निर्देशानुसार बच्चे को चाइल्ड केयर संस्थान को सौंप दिया गया है। सीडब्ल्यूसी के आदेश के अनुसार, उसके जैविक माता-पिता की पहचान के लिए जल्द ही डीएनए परीक्षण किया जाएगा।

अनुपमा (24) और उनके साथी अजित अपने बच्चे को वापस पाने की मांग को लेकर यहां थाइकौड में केएससीसीडब्ल्यू कार्यालय के सामने कुछ दिनों से धरना दे रहे हैं। महिला का आरोप है कि उसके पिता, एक स्थानीय सीपीआई (एम) नेता द्वारा उसके बच्चे को जबरन उससे छीन लिया गया था, जिससे राज्य में एक राजनीतिक विवाद शुरू हो गया।

सरकार ने घटना की विभागीय जांच की घोषणा की थी। अनुपमा ने अपने माता-पिता पर एक साल पहले उसके जन्म के तुरंत बाद उसके नवजात बच्चे को जबरन उससे छीनने का आरोप लगाया था और आरोप लगाया था कि हालांकि उसने अप्रैल से कई बार पुलिस में इसकी शिकायत की थी, लेकिन वे उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज करने से हिचक रहे थे।

हालांकि, पेरुर्ककाडा पुलिस ने यहां कहा है कि छह लोगों- उसके माता-पिता, बहन, बहन के पति और उसके पिता के दो दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और देरी इसलिए हुई क्योंकि वे कानूनी राय का इंतजार कर रहे थे। एक फैमिली कोर्ट ने पिछले महीने बच्चे की गोद लेने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी और पुलिस को इस मामले में सीलबंद लिफाफे में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।

अस्वीकरण: इस पोस्ट को बिना किसी संशोधन के एजेंसी फ़ीड से स्वतः प्रकाशित किया गया है और किसी संपादक द्वारा इसकी समीक्षा नहीं की गई है

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Written by Chief Editor

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