एक स्थानीय अदालत ने 2021 के लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री (गृह) अजय कुमार मिश्रा ‘तेनी’ के बेटे आशीष मिश्रा सहित 13 आरोपियों की आरोपमुक्ति की अर्जी खारिज कर दी है।
सरकार के वकील अरविंद त्रिपाठी ने कहा कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार वर्मा की अदालत ने पिछले साल तीन अक्टूबर को हुई हिंसा के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए छह दिसंबर की तारीख तय की है.
कोर्ट ने उनकी अर्जी पर सुनवाई के बाद सभी 13 आरोपियों की याचिका खारिज कर दी।
आशीष उस घटना का मुख्य आरोपी है जिसमें केंद्रीय मंत्री के एक वाहन ने कथित रूप से अब निरस्त कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान चार किसानों को कुचल दिया था। दो बीजेपी कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि इसके बाद भड़की हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की मौत हो गई.
किसानों का कहना है कि आशीष आगे चल रही कार में सवार था जो लोगों पर चढ़ा। मंत्री और उनके बेटे ने बाद की कथित संलिप्तता से इनकार किया है।
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