कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को सीबीआई अधिकारियों को नारद स्टिंग टेप मामले में सांसदों के खिलाफ उनकी अनुमति के बिना आरोप पत्र जमा करने के लिए जांच एजेंसी को उनके सम्मन के अनुसार दिन के 4 बजे पश्चिम बंगाल अध्यक्ष के सामने पेश होने का निर्देश दिया। जस्टिस राजशेखर मंथा ने स्पीकर बिमान बनर्जी के समन को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई मंगलवार के लिए तय की। न्यायमूर्ति मंथा ने सीबीआई अधिकारियों को उच्च न्यायालय के समक्ष उनकी याचिका के लंबित होने का हवाला देते हुए अध्यक्ष के समक्ष पेश होने पर स्पीकर से सुनवाई स्थगित करने की अनुमति दी। स्पीकर ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों को यह बताने के लिए तलब किया है कि हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल के विधायकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने से पहले उनके कार्यालय से कोई अनुमति क्यों नहीं ली गई।
सीबीआई ने नारद स्टिंग मामले में विधायक सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हकीम और मदन मित्रा को गिरफ्तार किया था। तृणमूल कांग्रेस के तीन विधायक, जिनमें मुखर्जी और हाकिम ममता बनर्जी कैबिनेट में मंत्री हैं, जमानत पर रिहा हो गए हैं।
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