फतेहपुर (उप्र), 19 दिसंबर: यहां की एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को एक व्यक्ति को 2018 में एक लड़की से बलात्कार के लिए 10 साल की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी को 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
न्यायाधीश अनुभव द्विवेदी ने नीरज पासवान को 6 मार्च, 2018 को आसोथर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव में लड़की के साथ बलात्कार करने का दोषी पाया और उसे 10 साल की सजा सुनाई। जिला सरकारी वकील सहदेव गुप्ता ने कहा कि पासवान पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। घटना तब हुई जब लड़की प्रकृति की कॉल का जवाब देने के लिए जंगल में गई थी। पासवान ने उसके साथ बलात्कार किया और उसे जान से मारने की धमकी दी, उन्होंने कहा।
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