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गाजियाबाद की अदालत ने दो महीने में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है |

गाजियाबाद की एक पॉक्सो अदालत ने पिछले साल दिसंबर में चार साल की बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या के दोषी 20 वर्षीय एक व्यक्ति को शनिवार को मौत की सजा सुनाई। 48 दिनों तक लगातार मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी सोनू गुप्ता को दोषी पाया.

1 दिसंबर 2022 को लड़की के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और अगले दिन पुलिस ने उसका शव साहिबाबाद के एक जंगली इलाके से बरामद किया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसके साथ बलात्कार किया गया था और गला घोंटकर उसकी हत्या की गई थी।

आरोपी को पकड़ने के लिए गाजियाबाद पुलिस ने छह टीमें बनाईं, करीब 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की और मुखबिरों की मदद से छह दिन बाद गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, उन्हें आरोपी के खून से सने कपड़े मिले, जो उसने अपराध के समय पहने थे। इसके साथ ही लड़की के शरीर पर मिले बाल भी आरोपियों के बालों से मेल खा रहे थे. पुलिस ने गुप्ता के पास से शहर के जंगल में प्रवेश का एक टिकट भी बरामद किया था, जो कथित तौर पर घटना के समय उनकी मौजूदगी साबित करता था।

गाजियाबाद पुलिस ने 15 दिनों के भीतर मामले में चार्जशीट दायर की थी और अदालत ने 28 गवाहों की जांच की थी। 48 दिनों तक मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने शुक्रवार को आरोपी को दोषी पाया और अगले दिन जुर्माने के साथ मौत की सजा सुनाई.



Written by Chief Editor

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