
मामले के चार आरोपी हैं, सुरेश शिंदे, लक्ष्मण निकम उर्फ ददया, सुमित विजय मटरे, छोटा राजन।
मुंबई (महाराष्ट्र):
मुंबई सेशंस कोर्ट ने गैंगस्टर छोटा राजन और तीन अन्य को जबरन वसूली के मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई है।
छोटा राजन पर पनवेल के बिल्डर नंदू वाजेकर को धमकी देने का आरोप लगाया गया है और उसके खिलाफ 26 करोड़ रुपये निकालने का प्रयास किया गया है।
मामले के विवरण के अनुसार नंदू वाजेकर नाम के एक बिल्डर ने 2015 में पुणे में जमीन खरीदी थी और 2 करोड़ रुपये का कमीशन परमानंद ठक्कर नाम के एक एजेंट को दिया जाना तय किया गया था।
हालांकि, परमानंद ठक्कर ने और पैसे की मांग की, जिसे वाजेकर ने स्वीकार नहीं किया। परमानंद ठक्कर ने कथित तौर पर छोटा राजन से संपर्क किया, जिसने अपने कुछ लोगों को वाजेकर के कार्यालय में भेजा और 26 करोड़ रुपये की मांग की और वाजेकर को मारने की धमकी भी दी।
इस मामले के चार आरोपी हैं, सुरेश शिंदे, लक्ष्मण निकम उर्फ ददया, सुमित विजय मटरे और छोटा राजन।


