
नोएडा, ग्रेटर नोएडा समाचार: अपनी पुरानी कार को पुलिस जब्त होने से बचाने के लिए इन नियमों का पालन करें
हाल ही में उत्तर प्रदेश के शहरों में लागू किए गए नए नियमों के मद्देनजर नोएडा और ग्रेटर नोएडा पुलिस की नई सतर्क सेवाओं के परिणामस्वरूप कई पुरानी कारें पुलिस द्वारा जब्त की जा रही हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नोएडा पुलिस ने एक से ज्यादा बार बेचे गए वाहनों को जब्त करना शुरू कर दिया है. एक दुर्भाग्यपूर्ण हिट एंड रन घटना के बाद पुलिस नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में ऐसी सभी कारों के स्वामित्व की पुष्टि कर रही है।
नोएडा पुलिस शहर में घूम-घूम कर ऐसे सभी वाहनों की रजिस्ट्रेशन डिटेल चेक की जा रही है, जो एक से अधिक बार बिक चुके हैं। यह सलाह दी जाती है कि यदि आप ऐसी कार के मालिक हैं, तो आप अपना पंजीकरण और स्वामित्व विवरण जल्द से जल्द अपडेट करें।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, गौतम बुद्ध नगर की पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने कहा कि अगर ऐसे पुराने वाहनों के पंजीकरण विवरण अपडेट नहीं किए जाते हैं, तो इससे पुलिस को कार को जब्त करना पड़ सकता है। हालाँकि, कुछ नियमों का पालन करने से आप अपनी कार को ज़ब्त होने से बचा सकते हैं।
यदि आप नोएडा में एक पुराने वाहन के मालिक हैं और एक निर्धारित अवधि के बाद इसे फिर से पंजीकृत करवाना चाहते हैं, तो यहां बताया गया है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं –
- नोएडा या ग्रेटर नोएडा में अपने नजदीकी आरटीओ कार्यालय पर जाएं।
- पुनः पंजीकरण के लिए आवश्यक आवश्यक दस्तावेजों की सूची देखें और उन्हें आरटीओ कार्यालय ले जाएं।
- आरटीओ से जारी एनओसी प्राप्त करें ताकि नियत समय में आपके वाहन का पुनः पंजीकरण हो सके।
- सुनिश्चित करें कि आपके पास कार के पिछले मालिक के विवरण के साथ एक आईडी है।
- आवश्यक सत्यापन के बाद, आवेदक को आरसी प्राप्त होने तक की अवधि के लिए रसीद का टोकन दिया जाता है।
- आवेदक को वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र एक महीने के भीतर जारी किया जाता है।
नोएडा पुलिस न केवल पुरानी कारों को जब्त कर रही है और कई बार बेची जा चुकी है, बल्कि उन कारों को भी जब्त कर रही है, जिन पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए काफी जुर्माना बकाया है। यह सलाह दी जाती है कि यदि आपके पास कोई यातायात जुर्माना लंबित है, तो आप उसे जल्द से जल्द चुका दें।
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