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पॉक्सो एक्ट के तहत व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा |

महबूबाबाद में POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए एक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को एक 41 वर्षीय व्यक्ति को 2015 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के लिए 20 साल की कैद की सजा सुनाई।

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश पी वसंत पाटिल ने 8 दिसंबर, 2015 को गुडूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुए अपराध के लिए जंगांव जिले के जफरगढ़ मंडल के गरनेपल्ली गांव के 41 वर्षीय गब्बेता चंद्रैया उर्फ ​​चंदू को अपराध का दोषी पाया।

न्यायाधीश ने शुक्रवार को चंद्रैया को 20 साल की जेल की सजा सुनाई और उन पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

Written by Chief Editor

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