पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को राज्य में अपने COVID-19 प्रतिबंधों में ढील दी, जिससे सैलून और ब्यूटी पार्लरों को रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति मिली।
इस आशय के एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि मालिकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारियों और ग्राहकों को पूरी तरह से टीका लगाया गया है और वे सभी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। हालांकि, यह आदेश कब से लागू होगा, इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है।
सैलून और पार्लर को नियमित रूप से साफ किया जाना चाहिए। चल रहे कोविड प्रतिबंधों के हिस्से के रूप में, राज्य में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं, और उड़ान सेवाओं को विनियमित किया जाता है। जिम और स्विमिंग पूल भी बंद हैं।
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