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पहली बार पंजीकरण के लिए नए वाहनों का निरीक्षण नहीं : आरटीओ |

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के नियमों में संशोधन के मद्देनजर परिवहन विभाग ने कहा है कि पहली बार पंजीकरण के लिए नए वाहनों के भौतिक निरीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है।

विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि अधिकृत डीलरों के माध्यम से खरीदे गए पूर्ण निर्मित वाहनों को बिना आरटीओ में ले जाकर वाहन निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए एक प्रणाली लाई गई है.

विज्ञप्ति में कहा गया है कि डीलर वाहन-4 पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन दाखिल कर सकते हैं और संबंधित आरटीओ को लागू शुल्क और करों का भुगतान कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के बाद, संबंधित अधिकारी पंजीकरण के लिए स्वीकृति देते हैं और पंजीकरण संख्या ऑनलाइन ही आवंटित हो जाती है।

Written by Chief Editor

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