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पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कोर्ट के निर्देश पर किया मंत्रिमंडल में फेरबदल |

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हुए एक अदालत के निर्देशों पर मुहर लगाई, जिसमें गैर-निर्वाचित सलाहकारों और विशेष सहायकों को कैबिनेट समितियों के प्रमुख बनने से रोक दिया गया था।
खान के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के 2018 में सत्ता में आने के बाद यह चौथा कैबिनेट शेकअप है। इस बदलाव ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के हालिया फैसले के बाद गैर-निर्वाचित सलाहकारों और विशेष सहायकों को मंत्रिमंडल की समितियों में शामिल करने पर रोक लगा दी।
खान ने शेख राशिद अहमद को आंतरिक मंत्री और अब्दुल हफीज शेख को वित्त मंत्री नियुक्त किया।
राज्य द्वारा संचालित रेडियो पाकिस्तान ने बताया कि अहमद पहले से ही रेल मंत्री के रूप में काम कर रहे मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, जबकि हाफ़िज़ शेख वित्त और राजस्व पर सलाहकार के रूप में सेवारत थे।
हाफ़िज़ शेख निर्वाचित सदस्य नहीं हैं और वे कई समितियों का नेतृत्व नहीं कर सके। उन्हें संविधान के अनुच्छेद 91 (9) के तहत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था और छह महीने के लिए मंत्री के रूप में कार्य कर सकते हैं। उसके बाद जारी रखने के लिए उसे नेशनल असेंबली या सीनेट के सदस्य के रूप में चुना जाना चाहिए।
आंतरिक मंत्री की सेवा दे रहे ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) एजाज अहमद शाह को मादक पदार्थों के नियंत्रण के लिए मंत्री नियुक्त किया गया था, जबकि आजम खान स्वाति को रेल मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था।
माना जा रहा है कि मार्च में हाफिज शेख को सीनेटर बनाया जाएगा जब उच्च सदन के लिए चुनाव होना है।
नए मंत्रिमंडल में सबसे उल्लेखनीय वृद्धि अहमद की है, जो रेलवे के कामकाज में सुधार करने में विफल रहने के बावजूद, एक महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो आंतरिक मंत्रालय का प्रभार दिया गया था।

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Written by Chief Editor

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