
बाबरी मस्जिद फैसला: विशेष न्यायाधीश एसके यादव ने फैसला सुनाया।
नई दिल्ली:
बाबरी मस्जिद विध्वंस की योजना नहीं थी, उत्तर प्रदेश में एक न्यायाधीश ने आज कहा, भाजपा नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया। अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर खड़े बाबरी मस्जिद के विध्वंस से जुड़े 28 साल पुराने मामले में फैसला लखनऊ की एक विशेष अदालत ने सुनाया।
यहां बड़े फैसले से शीर्ष 5 उद्धरण हैं:
- बाबरी मस्जिद विध्वंस पूर्व नियोजित नहीं था
- आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं
- CBI द्वारा प्रदान किए गए ऑडियो, वीडियो की प्रामाणिकता की जांच नहीं कर सकते
- जो लोग गुंबद पर चढ़ गए, वे असामाजिक तत्व हैं
- भाषण का ऑडियो स्पष्ट नहीं है


