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दिवाली से पहले बिरयानी बाई किलो, डी-मार्ट पर महाराष्ट्र में कार्रवाई का सामना करना पड़ा |

मुंबई:

दिवाली से पहले, महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने राज्य भर में 105 खाद्य व्यवसाय लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। यह कार्रवाई 4 और 5 नवंबर को चलाए गए एक विशेष दिवाली अभियान के दौरान हुई और 28 निलंबन मुंबई में हुए।

सात प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश दिया गया। उनमें से तीन पुणे में, दो अमरावती में और एक-एक मुंबई और कोंकण क्षेत्र में थे।

इस अभियान में कई बड़े त्वरित-वाणिज्य मंचों और लोकप्रिय खाद्य श्रृंखलाओं को शामिल किया गया। मुंबई में ज़ेप्टो (वर्ली) और ब्लिंकिट (ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड) के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। बिरयानी बाय किलो, टॉसिन पिज्जा (वर्ली) और जंबो बर्गर सहित भोजनालयों को भी इसी कार्रवाई का सामना करना पड़ा।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) नियमों का उल्लंघन करने के लिए बोरीवली में राजधानी बिरयानी केंद्र को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया गया था। नागपुर में, कामठी रोड पर एक डी-मार्ट आउटलेट को कार्रवाई का सामना करना पड़ा और लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करने पर रिफाइंड सोयाबीन तेल जब्त कर लिया गया।

उत्सव अभियान के दौरान 69 से अधिक प्रतिष्ठानों से 1.35 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का संदिग्ध असुरक्षित या मिलावटी खाद्य स्टॉक लिया गया।

प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों के खिलाफ अभियान के कारण तीन प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गईं। दो लोगों को गिरफ्तार किया गया और दो वाहन जब्त किये गये.

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एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने चेतावनी दी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाले व्यवसायों को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कानून के प्रावधानों की ओर इशारा किया, जिसमें मौत का कारण बनने वाला असुरक्षित भोजन बेचने पर आजीवन कारावास और 10 लाख रुपये का जुर्माना शामिल है।


Written by Chief Editor

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