
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (फाइल फोटो/पीटीआई)
ईडी ने सिसोदिया को 9 मार्च को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था, जहां वह सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे मामले के सिलसिले में बंद थे।
दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मामले में हिरासत में पूछताछ के समापन पर उन्हें पेश करने के बाद आप के वरिष्ठ नेता को 5 अप्रैल तक जेल भेज दिया।
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जांच एजेंसी ने अब तक इस मामले में सिसोदिया को अपनी हिरासत में लेकर सात दिनों तक पूछताछ की है।
सीबीआई द्वारा जांच की जा रही मुख्य मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर विशेष अदालत ने मंगलवार को सुनवाई 25 मार्च तक के लिए टाल दी।
सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।
ईडी ने सिसोदिया को 9 मार्च को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था, जहां वह सीबीआई द्वारा जांच की जा रही मामले के सिलसिले में बंद थे।
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