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निक्की मर्डर केस: ऑटोप्सी रिपोर्ट आउट, घटना से पहले के सीसीटीवी फुटेज सामने आए |

पुलिस को शव तक ले जाने के बाद 24 वर्षीय साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में आगे खुलासा हुआ कि गर्दन पर निशान के अलावा निक्की पर चोट के और कोई निशान नहीं थे।

दम घुटने से हुई निक्की यादव की मौत, कोई और चोट नहीं;  समय स्पष्ट नहीं : पोस्टमार्टम रिपोर्ट
दम घुटने से हुई निक्की यादव की मौत, कोई और चोट नहीं; समय स्पष्ट नहीं : पोस्टमार्टम रिपोर्ट

नयी दिल्ली: निक्की यादव, जिसे कथित तौर पर उसके लिव-इन पार्टनर साहिल गहलोत ने 9 फरवरी से 10 फरवरी के बीच एक कार में मोबाइल चार्जर के तार से गला घोंट दिया था, दम घुटने से उसकी मौत हो गई, उसकी शव परीक्षण रिपोर्ट बुधवार को सामने आई। निक्की का शव मंगलवार को साहिल गहलोत के परिवार के एक रेस्तरां के फ्रिज के अंदर मिला था।

पुलिस को शव तक ले जाने के बाद 24 वर्षीय साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में आगे खुलासा हुआ कि गर्दन पर निशान के अलावा निक्की पर चोट के और कोई निशान नहीं थे।

निक्की मर्डर केस: 10 अहम अपडेट्स

  1. साहिल गहलोत द्वारा कथित तौर पर हत्या किए जाने से कुछ समय पहले निक्की यादव का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है।
  2. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि निक्की यादव की मौत दम घुटने से हुई है।
  3. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में आगे खुलासा हुआ कि गर्दन पर निशान के अलावा निक्की पर चोट के और कोई निशान नहीं थे।
  4. घटना का खुलासा वैलेंटाइन डे के दिन हुआ और आरोपी की निशानदेही पर मंगलवार की सुबह 23 वर्षीय युवती का शव फ्रिज से बरामद किया गया.
  5. विशेष पुलिस आयुक्त (अपराध) रवींद्र सिंह यादव ने बताया कि 10 फरवरी को गुप्त सूचना मिली थी कि साहिल गहलोत नाम के व्यक्ति ने हत्या के दिन अपनी प्रेमिका की हत्या कर दूसरी लड़की से शादी कर ली है.
  6. आरोपी ने अपनी प्रेमिका निक्की यादव से यह बात छिपाई थी कि उसकी शादी किसी दूसरी महिला से तय हो गई है। जब निक्की को उसकी शादी के बारे में पता चला, तो उसकी आरोपी से तीखी बहस हुई, जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई।
  7. यह कपल पिछले कुछ सालों से रिलेशनशिप में था और निक्की आरोपी से शादी करना चाहती थी।
  8. पूछताछ के दौरान, आरोपी ने शुरू में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसने खुलासा किया कि उसने 9 और 10 फरवरी की दरम्यानी रात को अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी थी।
  9. फरवरी 2018 में आरोपी ने ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज में डीफार्मा में दाखिला लिया और उसकी प्रेमिका ने भी उसी कॉलेज में बीए (इंग्लिश ऑनर्स) में दाखिला लिया।
  10. बाबा हरिदास नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के साक्ष्य को गायब करना, या स्क्रीन अपराधी को झूठी सूचना देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।




प्रकाशित तिथि: 15 फरवरी, 2023 9:22 अपराह्न IST



अपडेट की गई तारीख: 15 फरवरी, 2023 9:28 PM IST





Written by Chief Editor

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