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2013 के मुजफ्फरनगर दंगा मामले में साध्वी प्राची ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है |

विहिप नेता साध्वी प्राची ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान निषेधाज्ञा के उल्लंघन और साम्प्रदायिक तनाव भड़काने के एक मामले में पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट के बाद शुक्रवार को यहां एक विशेष सांसद/विधायक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया।

विशेष न्यायाधीश मयंक जायसवाल ने वारंट वापस ले लिए और मामले में सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तारीख तय की।

केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, साध्वी प्राची, पूर्व सहित कई आरोपी बी जे पी सांसद भारतेंदु सिंह, पूर्व भाजपा विधायक उमेश मलिक, गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर के पुजारी, आचार्य नरशिगानंद और पूर्व ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र सिंह पर निषेधाज्ञा के उल्लंघन, लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने और गलत तरीके से बंधक बनाने के आरोप हैं।

ऐसा आरोप है कि आरोपियों ने नगला मडोर गांव में एक ‘महापंचायत’ में भाग लिया और अगस्त, 2013 में अपने भाषणों से हिंसा भड़काई। मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में अगस्त और सितंबर 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगों में 60 लोगों की जान चली गई थी और 40,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए थे।



Written by Chief Editor

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