
वाराणसी में एक आयोग द्वारा अपने सर्वेक्षण के बाद ज्ञानवापी मस्जिद। | फाइल फोटो | फोटो क्रेडिट: पीटीआई
सहायक जिला सरकारी वकील सुलभ प्रकाश ने कहा कि यहां की एक अदालत ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ‘शिवलिंग’ की पूजा की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई कर सकती है।
फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने 17 नवंबर को ज्ञानवापी मस्जिद समिति की उस याचिका पर आपत्ति को खारिज कर दिया था, जिसमें मस्जिद परिसर में पाए गए ‘शिवलिंग’ की पूजा के अधिकार की मांग की गई थी और मामले की सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तारीख तय की थी।
फास्ट-ट्रैक अदालत के न्यायाधीश महेंद्र कुमार पांडे ने किरण सिंह द्वारा दायर याचिका को सुनवाई के लायक पाया और मामले को लेने के लिए 2 दिसंबर की तारीख तय की। अदालत ने सुश्री सिंह की याचिका की विचारणीयता पर सवाल उठाने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर आपत्ति को खारिज कर दिया।
मस्जिद समिति ने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 का हवाला देते हुए याचिका पर आपत्ति जताई थी। अधिनियम में कहा गया है कि 15 अगस्त, 1947 को मौजूद किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखा जाना चाहिए।
श्री प्रकाश ने कहा कि हिंदू पक्ष के वकीलों ने तर्क दिया कि वक्फ अधिनियम उन पर लागू नहीं होता है।


