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सीबीआई कोर्ट ने वाईएसआरसीपी के बागी सांसद की जगन, विजया साई रेड्डी की जमानत रद्द करने की याचिका खारिज कर दी |

सीबीआई मामलों के प्रधान विशेष न्यायाधीश, हैदराबाद ने बुधवार को वाईएसआरसीपी के बागी सांसद के. रघुराम कृष्ण राजू द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सीबीआई मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की गई थी।

वाईएसआरसीपी के राज्यसभा सदस्य वी. विजया साई रेड्डी की जमानत रद्द करने की मांग करने वाली सांसद द्वारा दायर एक अन्य याचिका भी खारिज कर दी गई।

लंच ब्रेक के बाद जज ने फैसला सुनाया।

इससे पहले दिन में, तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने उसी सांसद द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने सीबीआई अदालत में दायर दो याचिकाओं को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति के.लक्ष्मण की पीठ के समक्ष दलीलें पेश करते हुए सांसद के वकील ने कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के एक मीडिया चैनल ने कुछ दिन पहले एक खबर ट्वीट की थी जिसमें कहा गया था कि सीबीआई अदालत ने मामले पर फैसला सुनाने से पहले उनकी याचिका खारिज कर दी।

उन्होंने कहा कि यह मीडिया का अवांछित हस्तक्षेप है और सीबीआई अदालत के न्यायाधीश को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, जस्टिस के लक्ष्मण ने बुधवार को याचिका खारिज कर दी।

Written by Chief Editor

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