NEW DELHI: दिल्ली का कड़कड़डूमा अदालत ने मंगलवार को बढ़ा दिया न्यायिक हिरासत का पूर्वोत्तर दिल्ली हिंसा सहित आरोपी ताहिर हुसैन, उमर खालिद, और अन्य को 16 फरवरी तक कड़े गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया गया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने गिरफ्तार आरोपियों की न्यायिक हिरासत आज अदालत में पेश करने के बाद बढ़ा दी और मामले को 16 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
नवंबर 2020 में अदालत ने पूरक आरोपपत्र को स्वीकार कर लिया था और कहा था कि आरोपी खालिद, इमाम और खान के खिलाफ यूएपीए के प्रावधानों के तहत अपराध के लिए पर्याप्त सामग्री है।
पिछले साल फरवरी में हुई पूर्वोत्तर दिल्ली हिंसा पर 750 से अधिक मामले दर्ज किए गए और 53 लोगों की जान गई।
अब तक हिंसा से संबंधित मामलों में 250 से अधिक आरोप पत्र दायर किए गए हैं, जिसमें 1,153 अभियुक्तों को आरोपपत्र सौंपा गया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने गिरफ्तार आरोपियों की न्यायिक हिरासत आज अदालत में पेश करने के बाद बढ़ा दी और मामले को 16 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
नवंबर 2020 में अदालत ने पूरक आरोपपत्र को स्वीकार कर लिया था और कहा था कि आरोपी खालिद, इमाम और खान के खिलाफ यूएपीए के प्रावधानों के तहत अपराध के लिए पर्याप्त सामग्री है।
पिछले साल फरवरी में हुई पूर्वोत्तर दिल्ली हिंसा पर 750 से अधिक मामले दर्ज किए गए और 53 लोगों की जान गई।
अब तक हिंसा से संबंधित मामलों में 250 से अधिक आरोप पत्र दायर किए गए हैं, जिसमें 1,153 अभियुक्तों को आरोपपत्र सौंपा गया है।


