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पीएफ की रकम जमा नहीं कराने पर गिरफ्तार हुआ शख्स, जानिए ईपीएफओ फ्रॉड की सजा |

कर्मचारी भविष्य निधि की राशि जमा नहीं कराकर करोड़ों रुपये गबन करने वाले फैक्ट्री मालिक को फेज-2 कोतवाली के एक व्यक्ति ने गुरुवार को गिरफ्तार किया है.

आरोपी की पहचान नोएडा के होजरी कॉम्प्लेक्स के रहने वाले ऋषभ सिंघवी के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को उसकी फैक्ट्री सी-4 होजरी कॉम्प्लेक्स के पास से गिरफ्तार किया।

कोतवाली प्रभारी विंध्याचल तिवारी का कहना है कि जांच के बाद सिंघवी की हौजरी कॉम्प्लेक्स में सी-4 से लेकर सी-11 तक की कंपनी है जिसमें 1500-2000 कर्मचारी काम करते हैं. जांच में पता चला कि फैक्ट्री मुख्य रूप से पिछले कई दशकों से पेपर और प्रिंटिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करती है।

फैक्ट्री कर्मियों ने शिकायत की थी कि उनका पीएफ कट गया लेकिन जमा नहीं हुआ। यह काम फैक्ट्री मालिक द्वारा कई सालों से किया जा रहा था।

आरोपी के खिलाफ एक ट्रांसपोर्टर ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। आरोपी के खिलाफ कोतवाली में करीब चार अन्य मामले दर्ज हैं। जिसके बाद ही आरोपितों की गिरफ्तारी की जा सकी है. आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

यदि कोई नियोक्ता योगदान जमा करने में विफल रहता है तो ईपीएफ खाते के ब्याज का क्या होता है?
कर्मचारी भविष्य निधि और अन्य प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 7Q के अनुसार नियोक्ता को प्रति वर्ष 12% की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना आवश्यक है।

  • 0 – 2 महीने की देरी के लिए: 5 प्रतिशत प्रति वर्ष
  • 2 – 4 महीने की देरी के लिए: 10 प्रतिशत प्रति वर्ष
  • 4-6 महीने की देरी के लिए: 15 प्रतिशत प्रति वर्ष
  • 6 महीने से अधिक की देरी के लिए: 25 प्रतिशत प्रति वर्ष

Written by Chief Editor

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