आखरी अपडेट: अक्टूबर 02, 2022, 00:01 IST

मीना पर IPC और POCSO की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था और 18 जुलाई, 2021 को गिरफ्तार किया गया था। (रायटर फ़ाइल / प्रतिनिधि)
राकेश ठाकुर ने कहा कि दोषी राकेश मीणा पर भी पॉक्सो कोर्ट 1 के लोक अभियोजक न्यायाधीश सलीम बदर ने 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
बूंदी की एक पॉक्सो अदालत ने पिछले जुलाई में दीखेड़ा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में 22 वर्षीय युवक को शनिवार को 20 साल कैद की सजा सुनाई। राकेश ठाकुर ने कहा कि दोषी राकेश मीणा पर भी पॉक्सो कोर्ट-1 के लोक अभियोजक न्यायाधीश सलीम बदर ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
उन्होंने बताया कि मीना पर 16 जुलाई 2021 को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने का मामला दर्ज किया गया था। तब लड़की के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, वह पिछली रात लड़की के घर में घुस गया था और उसे अपने साथ गांव के एक सुनसान स्थान पर ले जाने के लिए राजी किया था, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया। ठाकुर ने कहा कि मीना पर आईपीसी और पॉक्सो की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था और 18 जुलाई, 2021 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में था।
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