राजस्व विभाग के प्रस्ताव के अनुसार तहसीलदार/स्वतंत्र उप तहसीलदार प्रमाण पत्र जारी करते समय प्रतिबंधात्मक शर्ते नहीं लगाये।
राजस्व विभाग के प्रस्ताव के अनुसार तहसीलदार/स्वतंत्र उप तहसीलदार प्रमाण पत्र जारी करते समय प्रतिबंधात्मक शर्ते नहीं लगाये।
तमिलनाडु सरकार ने राज्य में आवेदकों को कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है।
राजस्व विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, तहसीलदार/स्वतंत्र उप तहसीलदार को प्रमाण पत्र जारी करते समय प्रतिबंधात्मक शर्तें नहीं लगानी चाहिए, जैसे प्रमाण पत्र केवल एक निश्चित अवधि के लिए वैध होना या सिविल कोर्ट में अमान्य होना।
राजस्व प्रशासन के आयुक्तालय को भेजे गए एक संचार में कहा गया है कि दिशानिर्देश जल्द ही जारी किए जाने थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी पुष्टि की कि अंतिम दिशा-निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे।
प्रस्तावित दिशानिर्देशों में से एक में कहा गया है, “यदि कोई वयस्क कानूनी उत्तराधिकारी जीवित नहीं है, तो नाबालिग कानूनी उत्तराधिकारी अपने अभिभावक के माध्यम से या मृत व्यक्ति के भाई या बहन के माध्यम से कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है।” .
प्रस्तावित दिशानिर्देशों के साथ संचार को द हिंदू पोर्टल में एक्सेस किया जा सकता है: https://bit.ly/3y5bhG7


