दो गुटों के लोगों के बीच जमीन विवाद को देखते हुए एहतियात के तौर पर सीआरपीसी की धारा 144 के तहत यह आदेश दिया गया है।
दो गुटों के लोगों के बीच जमीन विवाद को देखते हुए एहतियात के तौर पर सीआरपीसी की धारा 144 के तहत यह आदेश दिया गया है।
जम्मू और कश्मीर के राजौरी शहर में शुक्रवार, 9 सितंबर, 2022 को अधिकारियों ने क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंधों की घोषणा की और लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी।
अधिकारियों ने बताया कि यह प्रतिबंध जिलाधिकारी विकास कुंडल के आदेश पर लगाया गया है।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि यह कदम लोगों के दो समूहों के बीच भूमि विवाद के मद्देनजर उठाया गया एहतियाती कदम था।
पुलिस की गाड़ियों पर लगे स्पीकर से इलाके के निवासियों को इसके बारे में जागरूक किया गया. संदेश में कहा गया है, “हम लोगों को सूचित करते हैं कि राजौरी शहर में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाए गए हैं। लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है।”
कुछ संवेदनशील इलाकों में लोगों की आवाजाही रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के अलावा कंटीले तार भी लगाए गए हैं.
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 चार या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाती है।


