सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को COVID-19 महामारी के मद्देनजर राज्य में ‘कांवर यात्रा’ की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर संज्ञान लिया।
न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई शुक्रवार को तय की है।
मंगलवार को योगी आदित्यनाथ सरकार यात्रा की अनुमति दी 25 जुलाई से COVID-19 की संभावित तीसरी लहर को ट्रिगर करने में ऐसी घटनाओं से उत्पन्न जोखिम पर विभिन्न तिमाहियों में उठाई गई चिंताओं के बावजूद।
वहीं, उत्तराखंड सरकार रद्द कर दिया है संभावित तीसरी लहर को देखते हुए ‘कांवर यात्रा’।
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