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शीर्ष अदालत में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल |

मीडिया डिबेटिंग लंबित मामले 'नुकसान': अटॉर्नी जनरल टू टॉप कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने जजों के खिलाफ टिप्पणियों पर गौर करने के लिए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल की मदद मांगी है।

नई दिल्ली:

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने आज कहा कि अदालत के समक्ष लंबित मामलों के टेलीविजन और प्रिंट मीडिया की चर्चा न्यायाधीशों की सोच को प्रभावित करती है और न्यायिक संस्था को बहुत नुकसान पहुंचाती है।

उन्होंने कहा कि इस मुद्दे ने आज के समानुपातिक अनुपात को ग्रहण कर लिया है।

सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच के समक्ष श्री वेणुगोपाल ने कहा, “जब सुनवाई के लिए जमानत की अर्जी आती है, तो आरोपी और किसी के बीच टीवी पर बातचीत होती है, और वह आरोपी के लिए हानिकारक है और जमानत पर सुनवाई के दौरान आती है।” “यह अदालत की अवमानना ​​है।”

श्री वेणुगोपाल आज जस्टिस एएम खानविल्कर, बीआर गवई और कृष्ण मुरारी की पीठ के समक्ष अपने विचार दे रहे थे, और अपनी निजी क्षमता में उपस्थित हुए न कि अटॉर्नी जनरल के रूप में।

पीठ एक न्यायाधीश के खिलाफ और किन परिस्थितियों में शिकायत व्यक्त करने के लिए ऐसी प्रक्रिया पर विचार कर रही है। यह इस बात पर भी गौर कर रहा है कि मीडिया में एक उप-न्यायिक मामले की चर्चा किस हद तक हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों पर श्री वेणुगोपाल की मदद मांगी थी।

2009 में भारत के तीन पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के खिलाफ वकील-कार्यकर्ता प्रशांत भूषण की विवादास्पद टिप्पणी की वजह से परीक्षा के संदर्भ में उन्हें उठाया गया था। उन्होंने तहलका पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार में टिप्पणी पारित की थी।

अदालत ने 10 अगस्त को उनसे “खेद” और स्पष्टीकरण स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि यदि श्री भूषण के बयानों की अवमानना ​​की जाती है तो वह इसकी जांच करेंगे। अब यह मामला 4 नवंबर को उठाया जाएगा।

Written by Chief Editor

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