नई दिल्ली: कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों को मंजूरी नहीं देने पर केंद्र पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए न्यायाधीशों की नियुक्तिद उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को नोटिस जारी किया कानून मंत्रालय देरी के लिए स्पष्टीकरण मांगा।
अनुसूचित जाति कहा कि फिलहाल वह अवमानना नोटिस जारी करने का विरोध कर रही है, बल्कि कानून मंत्रालय के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर साधारण नोटिस जारी कर रही है।
कानून सचिव को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अनुशंसित नामों को लंबित रखना और उन्हें मंजूरी नहीं देना “स्वीकार्य” नहीं है।
SC ने कहा कि 68 नाम ऐसे हैं जिन्हें केंद्र द्वारा नियुक्ति के लिए मंजूरी दी जानी बाकी है, उनमें से एक की हाल ही में मृत्यु भी हो गई।
अनुसूचित जाति कहा कि फिलहाल वह अवमानना नोटिस जारी करने का विरोध कर रही है, बल्कि कानून मंत्रालय के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर साधारण नोटिस जारी कर रही है।
कानून सचिव को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अनुशंसित नामों को लंबित रखना और उन्हें मंजूरी नहीं देना “स्वीकार्य” नहीं है।
SC ने कहा कि 68 नाम ऐसे हैं जिन्हें केंद्र द्वारा नियुक्ति के लिए मंजूरी दी जानी बाकी है, उनमें से एक की हाल ही में मृत्यु भी हो गई।


