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मलिक: SC ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की जमानत याचिका खारिज की | भारत समाचार |

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को जमानत देने से इनकार कर दिया महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री और राकांपा नेता नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच और सूर्य कांटो कहा कि वह 15 मार्च के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा लेकिन मलिक ट्रायल कोर्ट के समक्ष कानून के तहत उपलब्ध उपाय का लाभ उठा सकते हैं।
मलिक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने मुझे 2022 में 1999 में हुई घटना के लिए गिरफ्तार किया है।
उन्होंने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत कोई मामला नहीं है क्योंकि कोई विधेय अपराध नहीं है।
पीठ ने कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और यह उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगी।



Written by Chief Editor

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